राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना 2020 के मुख्य तथ्य
1 इस योजना का लाभ उन विधार्थियो को मिलेगा जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा वरीयता सूची में प्रथम एक लाख तक स्थान प्राप्त किया होगा |
2 विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक(समस्त स्त्रोतो) आय 2 लाख 50 हज़ार रूपये से अधिक नही होनी चाहिए
3 विद्यार्थी अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति का पहले से लाभ नही ले रहा हो अगर ऐसा है तो इस योजना का लाभ उसे नही दिया जायेगा
4 विद्यार्थी का बैंक खाता हो
5 a इस योजना के अंतर्गत अल्प आय परिवारों के लाभार्थी छात्र छात्राओं को प्रतिमाह 500 रूपये 1 साल में 10 महीने से अधिक नहीं होगा अर्थात अधिकतम 5000 रूपये सलाना दिए जायेगे |
b इस योजना के तहत उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत नियमित छात्र छात्राओं को अधिकतम 5 वर्षो तक ही लाभ प्रदान किया जाएगा एवं यदि विद्यार्थी द्वारा 5 वर्ष पूर्व अध्ययन छोड़ दिया जाता है तो यह लाभ पूर्व वर्षो तक ही मान्य होगा|
c दिव्याग छात्र छात्रा को 1000 प्रतिमाह दिया जायेगा जो 1 साल में 10 माह से अधिक नही होगा अर्थात कुल 10000 वार्षिक लाभ दिया जायेगा
राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना 2020 की पात्रता
1 वह राजस्थान का मूल निवासी हो
2 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राये जिन्होंने इस साल न्यूनतम 60% अंक हासिल किए हो तथा RBSE अजमेर की वरीयता सूची में प्रथम एक लाख विधर्थियो में स्थान प्राप्त होना आवश्यक है
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
1. 10 वी की अंकतालिका2. 12वी की अंकतालिका
2. आधार कार्ड व जन आधार कार्ड
3. 4-5 पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो
4. स्थाई मोबाइल नंबर
5. बैंक खाता

0 Comments